दिल्ली HC ने ख़ारिज की AAP की याचिका, की थी VPAT EVM के इस्तेमाल की मांग

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दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में वीपीपीएटी ईवीएम के इस्तेमाल की मांग से जुड़ी आप की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह आखिरी समय पर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति ए के पाठक ने कहा कि वीवीपीएटी (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) युक्त दूसरी और तीसरी पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का आदेश अंतिम समय पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने जैसा होगा।

आम आदमी पार्टी और एमसीडी चुनावों में एक उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन ने इस बारे में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पुरानी हैं और इनसे छेड़छाड़ हो सकती है।