एअर इंडिया के विमान में अजीबोगरीब हरकत, टॉयलेट जाने के बहाने कॉकपिट में घुसने लगा शख्स

Highlights बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट IX1086 में एक यात्री ने मिड-एयर में कॉकपिट में जबरन घुसने का किया प्रयास। एअर इंडिया का बयान- घटना की बारीकी से जांच जारी। कॉकपिट में अनधिकृत प्रवेश और नियमों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा।

नई दिल्ली : एअर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट से एक सुरक्षा संबंधी घटना के बारें में सुनने के लिए मिला है। सोमवार यानी 22 सितंबर 2025 को फ्लाइट संख्या IX1086 प्रातः 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी ही थी। दरअसल फ्लाइट जब मिड-एयर थी तो एक यात्री जिसे टॉयलेट जाना था लेकिन वह टॉयलेट न जाकर कॉकपिट में जबरन घुसने का प्रयास करने लगा। जिससे हड़कंप मच गया। यात्री से लेकर केबिन क्रू तक पहले घबरा उठे। हालांकि, केस को फिर समय रहते सुलझाया गया। अधिकारियों ने इस केस की पुष्टि करते हुए सूचना दी है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, केस को संबंधित अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है। 

केस पर प्रतिक्रिया देते हुए, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बयान में कहा है कि, 'हमें मालूम है कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हमारी बेंगलुरु से वाराणसी आने वाली एक फ्लाइट में यात्री ने कॉकपिट में घुसने का प्रयास किया, वह टॉयलेट जाना चाहता था।' एअर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि 'हम लोगों को आश्वासन देने चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रणाली मज़बूत एवं इसमें कोई कमी नहीं की गई। वर्तमान में इस केस की बारीकी से जांच की जा रही है।'  इतना ही नहीं फ्लाइट अपने सही समय प्रातः 10 बजे अपने टाइम पर वाराणसी पहुंची। इस घटना के कारण  से फ्लाइट में कोई विलंब नहीं हुआ। 

यह ताजा केस बीते वर्ष जून 2024 में हुई एक समान घटना की याद दिलाती है, जब एक 25 वर्ष के शख्स को कोझिकोड से बहरैन जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया  आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उस घटना के बीच विमान को मुंबई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी एवं खबरें है कि आरोपी ने केबिन क्रू पर भी अटैक कर दिया था।

क्या कहते हैं इंडियन एविएशन के नियम? : 

इंडियन एविएशन के नियमों का इस बारें में कहना है कि, यदि कोई यात्री जबरन कॉकपिट में घुसने का प्रयास करता है तो उसे सबसे गंभीर 'प्रोटोकॉल के विरुद्ध' माना जाता है। इस केस में सजा 2 वर्ष से तक हो सकती है, साथ ही पूरे जीवन आपको नो-फ्लाई सूची में भी डाला जा सकता है।

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