राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से रिपोर्ट मांगी है. राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी एजी पेरालिवरन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि CBI ने राजीव गांधी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश की जांच नहीं की है. मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी. पेरालिवरन की इस याचिका पर जस्टिस रंजन गोेगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सुनवाई की. उसने पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.
टाडा कोर्ट ने पेरारिवलन को राजीव गांधी की हत्या का दोषी माना था और फांसी की सजा सुनाई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था. हालांकि बाद में दया याचिका के निपटारे में हुई देरी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने फांसी को सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया. पेरारिवलन ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है और कई लोगों के खिलाफ मामले को बंद कर दिया है जो किसी न किसी तरह से हत्यारों को मदद देने में शामिल थे.
CBI को लिट्टे के अलावा भी अन्य संगठनों की तहकीकात करनी चाहिए थी, मगर नहीं की. गौरतलब है कि 21 मई, 1991 को श्रीपेंरबदूर के नजदीक एक आत्मघाती हमलावर द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पेरारिवलन समेत सात लोगों को दोषी करार दिया गया है.