आधार की अनिवार्यता पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा, वह सिर्फ आशंका और अनिश्चितता के आधार पर आदेश नहीं दे सकते. कोर्ट ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर कोई स्पष्टिकरण की आवश्यक्ता नहीं है. अब कोर्ट इस मामले में सात जुलाई को सुनवाई करेगा.

केंद्र ने कोर्ट में कहा कि 22 जून को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, तब तक दूसरी आईडी से योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. हालांकि, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें 30 जून तक इसे देना होगा.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि ये छूट सिर्फ उनके लिए है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. आधार के स्वैच्छिक होने के कारण यह छूट सभी के लिए होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि 30 जून के बाद आधार कार्ड के न होने पर किसी को योजनाओं का लाभ रोका जाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.