कांग्रेसी नेता और देश के जाने माने उद्योगपति नवीज जिंदल को बृहस्पतिवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में उनके और अन्य अभियुक्तों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। नजीन जिंदल की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की इजाजत मांगी गई थी।
इस में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में आरोप तय होने तक दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 25 जुलाई 2014 को दिए गए आदेश पर दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती आदेश में कहा था कि कोयला मामले में स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। कोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरा कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता।