दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीवासियों को दिया खास तोहफा, ग्रीन पटाखे जलाने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति दी। चीफ जस्टिस गवई ने कहा, पर्यावरण और जनभावनाओं में संतुलन जरूरी है। पटाखे सुबह 6-7 और रात 8-10 बजे निर्धारित स्थानों पर जलाए जा सकेंगे। ऑनलाइन बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीवासियों को दिया खास तोहफा, ग्रीन पटाखे जलाने की दी अनुमति

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Highlights

  • दिल्ली-NCR में दिवाली के लिए NEERI-अनुमोदित ग्रीन पटाखों के उपयोग की मंजूरी।
  • दिवाली पर रात 8-10 बजे पटाखे जलाने की अनुमति।
  • सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जताया आभार, स्वच्छ और हरित दिवाली का लिया संकल्प।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई  और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखों (Green Crackers) के उपयोग की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दिवाली जैसे पवित्र पर्व पर पर्यावरण और जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

कोर्ट का संतुलित निर्णय :

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, “हमने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। हमने पाया कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों की तस्करी से अधिक नुकसान होता है। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।” उन्होंने बताया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद भी वायु गुणवत्ता में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया। वहीं, ग्रीन पटाखों के आने से पिछले छह वर्षों में प्रदूषण स्तर में कमी आई है। इस सुधार में नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) का अहम योगदान रहा है।

पटाखों के उपयोग के लिए नियम :

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में केवल NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे।
  • समय सीमा: दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
  • स्थान: पटाखे सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही फोड़े जा सकते हैं।
  • ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध: ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी।
  • निरीक्षण व सख्त निगरानी: NEERI यादृच्छिक नमूने एकत्र करेगी और उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। नकली ग्रीन पटाखे मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
  • बाहरी क्षेत्रों से तस्करी पर रोक: दिल्ली/एनसीआर के बाहर से किसी भी प्रकार के पटाखे लाने और जलाने की मंजूरी नहीं होगी।

कोर्ट ने क्या कहा? :

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गवई ने इस बारें में कहा है कि, “पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है, न ही आदर्श। ग्रीन पटाखों से न केवल उद्योग जगत को राहत मिलेगी बल्कि त्योहार की भावना का भी सम्मान होगा। हमें पर्यावरण संरक्षण और लोगों की आजीविका के बीच सामंजस्य बनाना होगा।”

दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया :

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने एक्स (Twitter) पर पोस्ट करते हुए लिखा,  “दिल्ली सरकार के आग्रह पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह फैसला दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमारा लक्ष्य स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प को साकार करना है।” उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोग ग्रीन पटाखों के साथ सुरक्षित और स्वच्छ दीपावली मनाएं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक  बैलेंस्ड एप्रोच की मिसाल है—जहां एक ओर नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया गया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी भी बरकरार रखी गई है। इस निर्णय के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग अब  निर्धारित समय और स्थान पर ग्रीन पटाखों  के साथ दिवाली की रौनक मना सकेंगे।

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