GST की दरों में हुआ बदलाव, आमजन की जेब को मिलेगी राहत

सरकार ने GST दरों में कटौती की घोषणा की, जो 22 सितंबर से लागू होगी। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, जीवन रक्षक दवाएं 0% GST में, जबकि डेयरी, कृषि उपकरण 5% में आएंगे। कोल्ड ड्रिंक, तंबाकू, लग्जरी कार, जुआ आदि पर 40% 'सिन टैक्स' लगेगा।

GST की दरों में हुआ बदलाव, आमजन की जेब को मिलेगी राहत

सरकार ने GST दरों में की कटौती कम हुए उपयोग की वस्तुओं के दाम

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Highlights

  • 22 सितंबर 2025 से GST की नई दरें होंगी लागू।
  • दूध, पनीर, 33 जीवन रक्षक दवाएं, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर होगी 0% GST।
  • GST की दर कम होने पर आम और मध्यम वर्ग को दैनिक वस्तुओं पर राहत।

नई दिल्ली: जीएसटी पर देशवासियो को जिसका बेसब्री से इंतजार था, सरकार ने वो मुराद आखिरकार पूरी कर ही दी. दिवाली से पूर्व सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है. GST कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को GST यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती का एलान कर दिया है. इतना ही GST में इस बदलाव के अंतर्गत अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ चुकी हैं. कई वस्तुओं पर अब 0% या शून्य टैक्स लगेगा एवं कुछ को 40% ‘सिन टैक्स यानी ‘पाप कर’ स्लैब में जोड़ा जा चुका है. GST का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होने वाला है. कई रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं पर GST में कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की सबसे बड़ी वजह सामने आई है. इतना ही नहीं  GST दरों में कटौती के पश्चात क्या सस्ता हुआ है? किन वस्तुओं पर अब अधिक टैक्स लगेगा एवं कौन सी वस्तुएं अब महंगी होने वाली है?

सामान पुराना GST रेट        नया GST रेट     
बटर, खोआ, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स   12 प्रतिशत  5 प्रतिशत
दूध, पनीर, छेना  5 प्रतिशत  0 प्रतिशत

33 जीवन रक्षक दवा- ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब,
पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब,
अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब,
एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल,
इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब,
एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब,
सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन

 12 प्रतिशत 0 प्रतिशत
पर्सनल हेल्थ इश्योरेंस और जीवन बीमा (एलआईसी)  12 प्रतिशत 0 प्रतिशत
रबड़, मैप, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक

  5 प्रतिशत

0 प्रतिशत

15 हॉर्स पावर तक की क्षमता के निश्चित गति वाले डीजल इंजन,
हैंड पंप, ड्रिप सिंचाई उपकरण और स्प्रिंकलर के लिए नोजल,
मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि और बागवानी मशीनरी, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी,
कंपोस्टिंग मशीन और ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर).

 12 प्रतिशत 5 प्रतिशत
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया सहित प्रमुख उर्वरक कच्चे माल  18 प्रतिशत  5 प्रतिशत
नीम-आधारित कीटनाशक सहित विभिन्न जैव कीटनाशक  12 प्रतिशत 5 प्रतिशत
ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन,
ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों
 18 प्रतिशत 5 प्रतिशत

350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर,
डिशवॉशर और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद

 28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
एसी यानी एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल  28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
बीड़ी  28 प्रतिशत 18 प्रतिशत
खाखरा, चपाती या रोटी, ब्रेड   5 प्रतिशत   0 प्रतिशत

जीएसटी में बदलाव के बाद ये वस्तुएं हुई महंगी :

 सामान  पुराना GST रेट     नया GST रेट   
कोल्ड ड्रिंक और ऐडेड शुगर आइटम 28 फीसदी 40 प्रतिशत

1,200 सीसी से अधिक और 4,000 मिमी से अधिक लंबी
सभी वाहनों के साथ-साथ 350 सीसी से अधिक की
मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा

28 फीसदी 40 प्रतिशत
नॉन अल्कोहलिक बेवरेज 28 फीसदी 40 प्रतिशत
महंगी कार, तंबाकू और सिगरेट 18 फीसद 40 प्रतिशत
कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में एंट्री 28 फीसदी 40 प्रतिशत
किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग 28 फीसदी 40 प्रतिशत
रिवॉल्वर और पिस्तौल 28 फीसदी 40 प्रतिशत

पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर,
कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्‍जरी कार और फास्‍ट फूड

अलग-अलग स्लैब 40 प्रतिशत

 

 

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