IRCTC घोटाले में लालू यादव को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी और राबड़ी समेत कई के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC टेंडर घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए गए। लालू ने आरोपों को खारिज किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। CBI ने सबूत पेश किए, सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकारने से इनकार किया।

IRCTC घोटाले में लालू यादव को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी और राबड़ी समेत कई के खिलाफ आरोप तय

राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव समेत परिवार पर आरोप तय

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Highlights

  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य पर तय किए आरोप।
  • जांच एजेंसी CBI ने होटल टेंडर घोटाले के सबूत कोर्ट में किए पेश।
  • लालू, राबड़ी, और तेजस्वी ने आरोपों को खारिज कर मुकदमे का सामना करने की कही बात।

नई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रेलवे टेंडर घोटाले यानि IRCTC मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पेश हुए। स्पेशल जज विशाल गोगने आरोप तय का फैसला सुनाया। लालू, तेजस्वी के साथ साथ IRCTC के पूर्व जीएम वीके अस्थाना, आरके गोयल, सुजाता होटल्स के विजय कोचर एवं विनय कोचर भी पेश हुए। पिछली सुनवाई में लालू परिवार ने CBI के सबूतों को खारिज कर चुकी थी।

लालू प्रसाद यादव समेत 5 अन्य लोगों पर केस दर्ज :

कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही जज के सामने लालू यादव पेश हुए। उन्हें 120 B के अंतर्गत दोषी पाया गया। कोर्ट ने जब इल्जाम तय करते हुए लालू से पूछा कि क्या आप सहमत हैं? लालू  ने इस बारे में कहा कि नहीं। ये  केस उस समय का है ,जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे। कोर्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस मामले में जांच एजेंसी CBI के द्वारा तमाम सबूतों को पेश किया गया। दरअसल होटल के टेंडर से जुड़े केस में लालू यादव परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य आरोपियों के नाम इस मामले में सामने आए है। जिन धाराओं के अंतर्गत आरोप तय किए है, उनमें IPC 420, IPC 120B शामिल हैं।  

  • प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) एवं 13 (1)(d) केवल लालू यादव पर लगाए गए है।
  • राबड़ी देवी एवं तेजस्वी यादव पर 120 B एवं 420 IPC के अंतर्गत ट्रायल जारी रहेगा।
  • IRCTC मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय किये। 
  • कोर्ट ने पाया कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साज़िश को रचा गया। 
  • कोर्ट ने इस बारें में कहा है कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल। 
  • लालू यादव के परिवार को बड़ा लाभ मिला। 

कोर्ट ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सामने आता है कि लालू को बीएनआर होटलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे। अपनी बात को जारी रखते हुए कोर्ट ने ये भी कहा है कि राबड़ी ईवा, तेजस्वी को बहुत कम कीमत पर जमीन मिली कॉन्ट्रेक्ट देने के एवज मेंबिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्‍लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था एवं जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई, तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ चुके थे। वहीं जज आदेश में CBI के लगाए आरोप पढ़े।

मामले में आरोपियों के नाम-

  • लालू यादव
  • राबड़ी देवी
  • तेजस्वी यादव
  • विनोद कुमार
  • सरला गुप्ता
  • विजय और विनय कोचर बंधु

लालू यादव ने आरोपों को झुठलाया : 

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट में सुनवाई के बीच जज ने लालू यादव से पूछा क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते है? इस पर जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा है कि नहीं। साथ ही राबड़ी और तेजस्वी यादव ने भी अपना जुर्म कबूलने से मना कर दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी ने तो केस को ही गलत करार दे दिया है।

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