बच्चों की मौत से दुखी सीएम यादव ने मध्यप्रदेश में लगाई 'कोल्ड्रिफ' सिरप की बिक्री पर रोक

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' पीने से 9 बच्चों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव ने पूरे राज्य में इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी रोक। तमिलनाडु ने भी बैन किया, सैंपल्स में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। केंद्रीय मंत्रालय ने 2 वर्ष से कम बच्चों को ऐसी दवाएं न देने की सलाह दी।

बच्चों की मौत से दुखी सीएम यादव ने मध्यप्रदेश में लगाई 'कोल्ड्रिफ' सिरप की बिक्री पर रोक

मध्यप्रदेश में कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर सीएम यादव ने लगाई रोक

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Highlights

  • मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मृत्यु हुई।
  • मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ' सिरप की बिक्री पर लगाई रोक।
  • सीएम ने एक्स पर बच्चों की मृत्यु पर दुख जताया और कार्रवाई की जानकारी दी।

भोपाल : छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत के केस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश में  ‘Coldrif’ कफ सिरप को बैन किया जा चुका है। इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहने वाला है। सीएम यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट साझा करके इस बात की जानकारी सभी को दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखते हुए कहा है कि बच्चों की दुखद मृत्यु के पश्चात स्थानीय स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य स्तर पर भी इस केस की कार्रवाई के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम यादव ने एक्स पर साझा कर जताया दुःख : 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि छिंदवाड़ा में ‘Coldrif’ सिरप की वजह हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है।  उन्होंने लिखा है कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है।

 

उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे लिखा है कि  कि बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

खबरों का कहना है कि तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में 11 बच्चों की मृत्य के पश्चात कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के एक अधिकारी ने इस बारें में कहा है कि 1 अक्टूबर से तमिलनाडु में कफ सिरप की बिक्री पर पाबंदी का आदेश भी जारी कर दिया है। चेन्नई की एक कंपनी इस सिरप को बनाने का काम करती है। अधिकारी ने इस बारें में कहा है कि बीते 2 दिन में पड़ोसी जिले कांचीपुरम के सुंगुवरचत्रम में दवा कंपनी की निर्माण इकाई का निरीक्षण पूरा किया गया एवं सेम्पले जमा किए गए। उन्होंने जानकारी दी है कि कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी को दवाइयां आपूर्ति करती है।

प्राप्त जानकारी में पता चला है कि सीनियर अधिकारी ने इस बारें में जानकारी दी है सैंपल्स को सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाने वाला है ताकि उनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल रसायन की मौजूदगी के बारें में पता लगाया जा सके। खबरों का कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों की मौत के मामलों का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं बिलकुल भी न दें।

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