कुआलालम्पुर से कोच्चि जा रही फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री द्वारा इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश

पुलिस ने बताया कि उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), विमान सुरक्षा और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 11A, और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों के लिए केरलम पुलिस एक्ट की धारा 118(e) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कुआलालम्पुर से कोच्चि जा रही फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री द्वारा इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश

आरोपी ने विमान के अंदर एक खिड़की का पैनल तोड़ दिया जिससे साथी यात्रियों में घबराहट फैल गई।

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Highlights

  • आरोपी की पहचान जमशीर अथानिक्कल के रूप में हुई है।
  • बाटिक एयर की फ्लाइट OD 231 के लैंड करने के बाद उपद्रवी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
  • FIR के अनुसार यह घटना रात 9.30 बजे से 11.05 बजे के बीच हुई, जब विमान हवा में था।

कुआलालम्पुर से कोच्चि आ रहे विमान में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री ने बीच हवा में ही इमरजेंसी एग्जिट गेट खोलने का प्रयास किया। आरोपी ने न सिर्फ सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि केबिन क्रू और साथी यात्रियों को धमकाया तथा खिड़की के पैनल को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि, कोच्चि एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी की पहचान जमशीर अथानिक्कल (Jamsheer Athanikkal) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 36 साल का है।

इस मामले में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने एक बयान भी जारी किया है। CIAL के एक बयान में कहा गया है कि गुरुवार (6 अगस्त, 2026) को सुबह 2.40 बजे कुआलालम्पुर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाटिक एयर (Batik Air) की फ्लाइट OD 231 के उतरने के बाद, एक उपद्रवी यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसने फ्लाइट के दौरान हंगामा किया था। केरलम के कुट्टानाड के रहने वाले भारतीय नागरिक जमशीर अथानिक्कल पर आरोप है कि उसने विमान के अंदर एक खिड़की का पैनल तोड़ दिया, जिससे साथी यात्रियों में घबराहट फैल गई।

विमान से उतरने के बाद, CISF के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नेडुम्बसेरी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। संबंधित एयरलाइन ने लागू नियमों के अनुसार जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। जरूरी जांच और मरम्मत के बाद, विमान को ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी गई और वह अपनी वापसी की फ्लाइट के लिए रवाना हो गया है। दर्ज FIR के मुताबिक, यह घटना रात 9.30 बजे से 11.05 बजे के बीच हुई, जब विमान हवा में था। पुलिस ने बताया कि उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), विमान सुरक्षा और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 11A, और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों के लिए केरलम पुलिस एक्ट की धारा 118(e) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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