अश्लील कंटेंट पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया बैन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के कारण 5 OTT प्लेटफॉर्म्स Jugnu, Feel, Koyal Playpro, Digi Movieplex और MoodXVIP पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A और आईटी नियम 2021 के तहत की गई है, जिसके बाद इन ऐप्स और वेबसाइट्स का भारत में एक्सेस बंद कर दिया गया है।

अश्लील कंटेंट पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाया बैन

अब मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैलाने की अनुमति नहीं होगी।

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Highlights

  • केंद्र सरकार ने 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट के कारण प्रतिबंध लगाया।
  • बैन किए गए प्लेटफॉर्म्स में Jugnu, Feel, Koyal Playpro, Digi Movieplex और MoodXVIP शामिल है।
  • कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A और आईटी नियम 2021 के तहत की गई।

भारत सरकार ने एक बार फिर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने हाल ही में 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार ये प्लेटफॉर्म्स ऐसा कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जो समाज और विशेष रूप से युवाओं के लिए अनुचित था। जांच में पाया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री में न तो कोई सार्थक कहानी थी और न ही सामाजिक संदेश, बल्कि अश्लील और भद्दे दृश्यों की भरमार थी। जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें Jugnu, Feel, Koyal Playpro, Digi Movieplex और MoodXVIP शामिल हैं। संबंधित एजेंसियों द्वारा कंटेंट की जांच के बाद ही यह कार्रवाई की गई।

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह का कदम उठाया हो। इससे पहले जुलाई 2025 में भी 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिनमें Ullu और ALTT जैसे नाम शामिल थे। वहीं मार्च 2024 में अश्लील सामग्री के कारण 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया था। इसके अलावा 15 से अधिक वेबसाइट्स और 50 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक किया गया था। ताजा कार्रवाई से यह साफ संदेश दिया गया है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच में यह भी सामने आया कि इन वेब सीरीज और वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल अश्लीलता और नग्नता के जरिए व्यूज हासिल करना था।

यह प्रतिबंध आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69A और आईटी नियम, 2021 के तहत लगाया गया है। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया है कि इन ऐप्स और वेबसाइट्स का भारत में एक्सेस पूरी तरह बंद किया जाए। ऐसे में आम लोगों को अपने फोन पर इन प्लेटफॉर्म्स को खोलने पर ‘Blocked’ का संदेश दिखाई दे सकता है या इन्हें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाया जा सकता है।

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