
नई दिल्ली: वैसे तो ट्रेन में हर दिन करोड़ों की मात्रा में लोग ट्रेवल करते है, जिनमे कई लोग अपने साथ हर तरीके का सामान भी साथ लेकर आते जाते है। इन्ही को लेकर रेलवे के भी कुछ नियम है, और वह यात्रियों को मान्य होते है एवं उन्ही के अंतर्गत सामान को साथ किया जा सकता है, वहीं ट्रेन से सफर करते समय कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या ट्रेन में बोतल बंद शराब ले जाना कानूनी तौर पर सही है भी या नहीं ? तो चलिए आपको बतातें है कि इसे लेकर रेलवे का नियम एकदम साफ नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के शराब को लेकर बनाए गए कानून के अंतर्गत ही होता है।
इतना ही नहीं शराब ले जाना राज्य के नियमों पर निर्भर होता है, खबरों का कहना है कि जहां से ट्रेन चल रही है या फिर ट्रेन को जहां जाना है, हर स्टेट का खुद का एक्साइज कानून होता है। यदि आप ऐसे स्टेट से सफर करते है जहां शराब कानूनी रूप से उपलब्ध है और गंतव्य राज्य में भी शराब किसी भी तरह से बैन नहीं है।
वहीं आमतौर पर सीमित मात्रा में बोतल बंद शराब ले जाना अवैध नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें भी कई तरह की शर्तें लागू हो सकती हैं जैसे लाइसेंस या प्रूफ ऑफ परचेज। हालांकि यदि आप बिहार, गुजरात, नागालैंड या मिज़ोरम जैसे ड्राई स्टेट के लिए जा रहे है। जहां शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है। तो इसे लेकर मत जाओ नहीं तो इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल इन राज्यों में ट्रेन में शराब लेकर जाना गैरकानूनी कहा जाता है। पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। भले ही शराब सील पैक ही क्यों न हो। इसलिए यदि आपको ट्रेन में शराब लेकर जानी है, तो सबसे पहले ये चेक करें कि यात्रा कहा से शुरू होने जा रही है, एवं ये यात्रा कहां पर खत्म हो रही है।
यदि आप ट्रेन में यात्रा करते है और जहां आप जा रहें है वहां शराब पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जहां से ट्रेन चल रही है वहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है, तो फिर आप इसे सामन्य तौर पर 1 या फिर 2 बोतल जो कि 750ML से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उनकी सील एकदम टाइट हो उसके साथ छेड़छाड़ न की गई हो।
इतना ही नहीं दारू की खरीद का इनवॉइस या बिल भी आपको अपने साथ रखना बेहद ही जरुरी होता है, आपको इस बारें में बताना होगा यदि आप लिमिट से अधिक शराब रख लेते है तो फिर 5000 रूपए से लेकर 25000 रूपए तक जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है, वहीं यदि ड्राई स्टेट में पकड़े जाते हैं। तो जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।