राहुल के आरोप पर सुप्रीम का सवाल- आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़प ली

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है, लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिससे मामला और चर्चा में आ चुका है।

राहुल के आरोप पर सुप्रीम का सवाल- आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़प ली

राहुल को SC ने लगाई जमकर फटकार

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Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन के कब्जे वाले बयान पर फटकार लगाई।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाही पर लगाई रोक।
  • सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बीच भारतीय सेना के विरुद्ध कथित टिप्पणी के केस में अपने विरुद्ध मानहानि के को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज कर दी है। कोर्ट में सुनवाई के बीच सोमवार को अदालत ने इस बारें में बोला है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 KM तक भारत की जमीन हड़प ली है? यदि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा बिलकुल नहीं कहते।

अपनी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के बीच, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी थी कि चीन ने 2,000 वर्ग KM भारतीय इलाके पर कब्जा किया था। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा था एवं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

इतना ही नहीं  राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, 'आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 किलोमीटर इलाके में कब्ज़ा किया?' और इस पर जोर देते हुए बोला है कि, 'अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे।'

खबरों का कहना है कि कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए बोला है कि आप विपक्ष के नेता हैं तो आप ये बातें क्यों बोलेंगे? आप ये सवाल संसद में क्यों नहीं पूछेंगे? इस मामले के जवाब में राहुल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उन्होंने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए भी चुनाव में खड़े हुए। अनुच्छेद 19(1)(ए) राहुल गांधी को प्रश्न पूछने की अनुमति देता है।

सिंघवी ने राहुल की तरफ से इस बारें में कहा है कि मेरे विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। केस में संज्ञान लिए जाने से पहले मुझे कोई प्राकृतिक न्याय नहीं मिला। सिंघवी ने इस बारें में कहा है कि मैं उस भावना को समझता हूं जिसके अंतर्गत इस बेंच ने प्रश्न पूछा है। लेकिन इस बात पर आम सहमति है कि यहां कोई प्राकृतिक न्याय या सुनवाई नहीं है।

SC ने कार्यवाही पर लगाई रोक :

सुप्रीम कोर्ट ने इस बारें में आगे कहा है कि आपने हाईकोर्ट में ये मामला नहीं उठाया, आप अलग ही लाइन पर चले गए। इस पर सिंघवी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हमने हाईकोर्ट में कहा है कि वह कोई दागी व्यक्ति नहीं हैं और न ही पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि यहां भी आपने अपनी एसएलपी में तर्क नहीं लिया है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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